रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए बिना पेनल्टी के 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। आम नागरिक 30 अप्रैल 2025 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। यह निर्णय नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल द्वारा जारी आदेश के तहत लिया गया है।
आदेश में उल्लेख है कि, वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोकसभा चुनाव, परिसीमन और मतदाता सूची संशोधन कार्यों के कारण नगर निगम व नगर पालिका कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इससे राजस्व संग्रहण का कार्य प्रभावित हुआ, जिसके चलते टैक्स जमा करने की समय-सीमा बढ़ाई गई है।
नगरी प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके तहत निकाय कर्मचारियों को घर-घर जाकर संपत्ति कर एकत्र करने और लोगों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया है।
बता दें कि, जो लोग 31 मार्च 2025 तक टैक्स जमा नहीं कर पाए, वे अगले 15 दिन यानी 30 अप्रैल तक इसका लाभ उठा सकते हैं। यह करदाताओं के लिए बिना अतिरिक्त शुल्क के टैक्स जमा करने का अंतिम अवसर होगा। 1 मई 2025 से नियमों के अनुसार सरचार्ज के साथ वसूली शुरू हो जाएगी।